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देश में कब लागू होगी आदर्श आचार संहिता?
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देश में कब लागू होगी आदर्श आचार संहिता?
AJATSHATRU

लखनऊ,15 Mar 2024

हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू करता है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए देश में जल्द ही आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से देश में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। 

देश में जल्द ही 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तारीखों का एलान चुनाव आयोग जल्द ही करने जा रहा है। एलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता  लागू हो जाएगी, जिससे कई तरह की पाबंदियां भी लग जाएंगी। 

क्या होते हैं प्रावधान ?

इसके तहत चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए सामान्य आचरण से लेकर सभा, जूलूस, मतदान, पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर और घोषणा पत्र को लेकर नियम कायदे तय किए हैं।

  • विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेद या घृणा बढ़ाने की गतिविधि में शामिल न हों।
  • नीतियों और कार्यों की आलोचना करें, किसी दल, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी न करें।
  • किसी जाति या समुदाय की भावनाओं का उपयोग करते हुए वोट डालने की अपील न करें।
  • मंदिर, मस्जिद या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें।
  • मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, या मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार-प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी।
  • मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लागू हो जाता है।
  • राजनीतिक दल या किसी उम्मीदवार के घर के सामने विरोध प्रदर्शन या धरना न करें।
  • नेता अपने समर्थकों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, या परिसर की दीवारों पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, और नारा लिखने की अनुमति नहीं दे सकते।
  • राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक दूसरे दलों की बैठकों या जुलूसों में बाधा न खड़ी करें, न ही उन्हें भंग करने का प्रयास करें।
  • किसी दल की ओर से उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए, जहां दूसरे दल की बैठक चल रही हो। एक दल के लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की ओर से हटाए न जाएं।

सभा/रैली और राजनीतिक बैठकों के लिए:

  • सभी सभा या रैली के स्थान और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
  • राजनीतिक पार्टी और नेता पहले ही सुनिश्चित करें कि उनके आयोजित करने वाली सभा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • सभा में लाउडस्पीकर का उपयोग की अनुमति भी पहले ही लें।
  • सभा के आयोजक किसी अनाशनीय घटना से बचने के लिए पुलिस की सहायता लें।

जुलूस के लिए नियम:

  • जुलूस से पहले उसके शुरू होने का समय, रूट, और समाप्त होने का समय और स्थान की पूर्व सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।
  • जिस एरिया से जुलूस निकाल रहे हैं, वहां को प्रतिबंधित नहीं है, यह पहले ही पता कर लें।
  • जुलूस का प्रबंधन ऐसे करें कि यातायात प्रभावित न हो।
  • एक से अधिक राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रूट पर जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो, समय को लेकर पहले ही बात कर लें।
  • जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाए।
  • जुलूस के दौरान हथियार व अन्य नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री न लें।
  • ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से अनुपालन करें।

मतदान के दिन के लिए निर्देश:

  • राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्‍ले या पहचान पत्र दें।
  • निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
  • मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो, उस पर किसी तरह का चिन्‍ह, प्रत्‍याशी या पार्टी का नाम न हो।
  • मतदान वाले दिन और उससे 48 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए।
  • मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में अनावश्यक भीड़ न इकट्ठी करें।
  • कैंप सामान्य कों, उन पर पोस्‍टर, झंडा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री न प्रदर्शित करें।

मतदान बूथ:

  • मतदाताओं को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश न करें, जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है।

ऑब्जर्वर:

  • ऑब्जर्वर की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है। यदि उम्मीदवारों या उनके एजेंट को चुनाव के संचालन के संबंध में कोई शिकायत है तो वह ऑब्जर्वर के संज्ञान में ला सकते हैं।

 

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