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सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वाली याचिका की खारिज
News Date:- 2024-05-08
सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वाली याचिका की खारिज
prince raj

मिर्जापुर,08 May 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती (trainee teacher recruitment) के अंतर्गत चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने संबंधी याचिका खारिज कर दी है.
12,091 अभ्यर्थियों वाली सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर नियुक्ति पत्र की मांग की थी.
मामला सात सालों से चल रहा था जिसपर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी कर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुनवाई की अपील की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2023 को चयनित हुए 12,091 अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नियुक्ति पत्र न देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग परिणाम घोषित होने के 13 वर्ष बाद नहीं की जा सकती, यह गलत है.
गौरतलब है कि इस आदेश के खिलाफ चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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